इंदौर। कल लगने वाली विशाल लोक अदालत के लिए बिजली कम्पनी सहित अन्य विभागों ने भी तैयारी की है, तो नगर निगम भी सम्पत्ति व जल कर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट देगा। पिछले दिनों करवाए गए जीपीएस सर्वे के आधार पर 11 हजार से अधिक नोटिस बकायादारों को जारी किए गए हैं। इनमें से कई बकायादार लोक अदालत का लाभ उठाएंगे। वहीं निगम के राजस्व विभाग को 25 से 30 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद भी है। 50 हजार रुपए तक के बकायादारों को 100 फीसदी और उससे अधिक तथा एक लाख तक के बकायादारों को 50 फीसदी सरचार्ज में छूट मिलेगी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी सभी निगम के करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। निगम के राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान गुड्डू के मुताबिक जीपीएस सर्वे के आधार पर जो बड़े बकायादार हैं उन सभी को नोटिस जारी करवाए गए हैं और साथ ही जितने भी करदाताओं के मोबाइल नम्बर हैं उन्हें एसएमएस के जरिए भी सूचित किया गया है कि लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ लें। श्री चौहान के मुताबिक नगर निगम के सभी 19 झोनल कार्यालयों पर लोक अदालत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है।
आने वाले करदाताओं के लिए पानी, प्रकाश, बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही निगम मुख्यालय पर भी काउंटरों पर ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अतिरिक्त राजस्व अमला भी बढ़ाया गया है। सभी बिल कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के बकायादारों को लोक अदालत का लाभ दिलवाएं। संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- से अधिक तथा रू 1,00,000 तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। इसी तरह जलकर में भी छूट दी जाएगी। वहीं छूट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।
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