कराची। पाकिस्तान(Pakistan) की एक अदालत(Court) ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) और उनकी बहन फातिमा जिन्ना (Sister Fatima Jinnah) की सम्पत्ति और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन(Constitution of one member commission to ascertain the property) किया है. सिंध हाई कोर्ट(Sindh High Court) के आदेश के बाद, रिटायर्ड जस्टि फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोग का गठन(constitution of commission) किया गया है.
सिंध हाई कोर्ट (Sindh High Court) ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) अैर उनकी बहन के शेयर, आभूषणों, गाड़ियों और बैंक खातों में मौजूद पैसों सहित सम्पत्तियों से सम्बंधित 50 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. पाकिस्तान की स्थापना के एक साल बाद सितंबर 1948 में जिन्ना का निधन हो गया था. फातिमा का निधन कराची में 1967 में हुआ था. जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान की अध्यक्षता वाली सिंध हाई कोर्ट (Sindh High Court) की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि भाई-बहन का सभी कीमती सामान और सम्पत्ति अभी तक खोजी नहीं गई है, जो जाहिर तौर पर गायब हैं. कई अन्य सामान, जो पहले की रिपोर्ट में दर्ज थे, वे तैयार की गई नई लिस्ट में गायब थे. यह याचिका फातिमा के एक रिश्तेदार हुसैन वालिजी ने दायर की थी.