ग्वालियर: ग्वालियर हाईकोर्ट ने 17 साल 10 महीने उम्र की दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर को निरस्त कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि पीड़िता नाबालिग है. लेकिन, इस आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए माना जा सकता है कि वह अपने अच्छे-बुरे के बारे में फैसला ले सकते हैं. इसलिए यह एफआईआर निरस्त की जाती है. हाई कोर्ट ने यह फैसला एक नाबालिग के केस में सुनाया. इस मामले में 12वीं की छात्रा ने 30 साल के शादीशुदा प्रेमी से ब्रेकअप होने के बाद उसके खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था.
दूसरी ओर, आरोपी ने भी कोर्ट में सारे तथ्य पेश किए थे. इन तथ्यों से यह साबित हुआ कि छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों के बीच मर्जी से शारीरिक संबंध बने थे. छात्रा और शादीशुदा युवक की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी. उसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. गौरतलब है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने 30 साल के कैलाश शर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी. 12वीं की छात्रा ने आरोपी कैलाश के खिलाफ 28 दिसंबर 2022 को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था.
आरोपी ने कोर्ट से लगाई थी ये गुहार
इसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसने अपने ऊपर दर्ज दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की एफआईआर और ट्रायल निरस्त करने के गुहार लगाई थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़िता और आरोपी दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद जस्टिस दीपक अग्रवाल ने कहा, ‘यह बात सही है कि पीड़िता नाबालिग है, लेकिन इस आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए यह माना जा सकता है कि वह अपने अच्छे-बुरे के बारे में फैसला ले सकते हैं. इसलिए FIR निरस्त की जाती है.’
सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद फिजिकल रिलेशन बने
आरोपी के वकील राजा मणि बंसल ने कोर्ट को बताया कि 30 साल का आरोपी कैलाश शर्मा मुरैना जिले के अंबाह का रहने वाला है. आरोपी और छात्रा की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को आरोपी ने छात्रा को मिलने के लिए ग्वालियर के एक होटल में बुलाया. होटल में युवक ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला. छात्रा ने मना किया तो युवक ने उसे अविवाहित होने और शादी करने का भरोसा दिलाया. इसके बाद युवक ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान उसके अंतरंग फोटो भी खींचे. छात्रा ने 18 अक्टूबर 2022 और 23 दिसंबर 2022 को भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.
पड़ाव थाने में 24 दिसंबर 2022 को छात्रा ने दर्ज कराई FIR
छात्रा के मुताबिक 24 दिसंबर 2022 को आरोपी ने उसे मेला ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया और वहां बताया कि वह शादीशुदा है. इसलिए उसके साथ शादी नहीं कर सकता. इतना सुनने के बाद पीड़िता ने पड़ाव थाने उठाने जाकर शादीशुदा युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. छात्रा ने अपनी उम्र 17 साल 10 महीने का हवाला देकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी की तरफ से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज कराने में एक साल की देरी की गई. अगर यह भी मान लें कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने, तो वह रिलेशन दोनों की सहमति से बने हैं. किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई. हाई कोर्ट ने इन तर्कों और सबूतों के आधार पर आरोपी कैलाश शर्मा के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की एफआईआर के साथ निचली कोर्ट में चल रहे ट्रायल को निरस्त करने का आदेश दिया.
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