मुंबई। कुछ दिनों पहले पुणे में पोर्श गाड़ी से हुए एक्सिडेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट का आरोप एक नाबालिग पर लगा था जो कि शराब पीकर हाई स्पीड में कार चला रहा था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।
पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई वह संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के उपर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिक आरोपी को दी राहत, नाबालिक आरोपी तुरंत रिहा किया जायगा। उसकी चाची उसके अभिभावक के रुप में भूमिका निभाएंगी।
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