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    सिंहस्थ क्षेत्र को आवासीय कराने दबाब बना रहे मंत्री Yadav

  • March 21, 2021

    • मौजूदा उच्च शिक्षा मंत्री पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने लगाए आरोप

    भोपाल। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीत पटवारी ने सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को आवासीय करवाने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा है कि उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र के ग्राम जीवनखेड़ी, सांवराखेड़ी और दाउदखेड़ी की जमीन को नए मास्टर प्लान में आवासीय करवाकर भूमाफिया को फायदा पहुंचाने की तैयारी है। यदि सरकार ऐसा करती है तो न सिर्फ सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए हानिकारक है बल्कि विश्वभर से आने वाले श्रृद्धालुओं की आस्था पर भी कुठाराघात है। जीतू पटवारी ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपत्ति के बाद भी कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ग्राम सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी और दाउदखेड़ी की जमीन को आवासीय करवाना चाहते है। पटवारी ने यह मामला विधानसभा में भी उठाया। उनके सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में इन तीनों ग्रामों की आने वाली जमीन को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आरक्षित करने का सुझाव दिया है। जबकि मंत्री मोहन यादव हिन्दू भावना के विपरीत भाजपा और आरएसएस के झूठे हिन्दूवादी ढकोसले और रीति-नीति के खिलाफ जाकर इन ग्रामों की भूमि को आवासीय क्षेत्र में शामिल करने को लेकर जोर लगा रहे है। बताया गया कि इसका विरोध अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अलावा पूर्व मंत्री पारस जैन तथा उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पारस जैन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे फैसले के गलत परिणाम आए तो आने वाली पीडिय़ां हमें माफ नहीं करेंगी।

    यह है मामला
    पटवारी ने कहा कि विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-17(क) के अंतर्गत आपत्ति/सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति द्वारा पर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 12 में निर्धारित समयवाधि में आपत्ति/सुझावों की सुनवाई उपरांत समिति की अनुशंसा संचालन नगर तथा ग्राम निवेश को प्रस्तुत की जावेगी। संचालक समिति से प्राप्त योजना तथा रिपोर्ट को अपनी समीक्षा के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे। राज्य शासन, संचालक से प्राप्त प्रारूप विकास योजना पर अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत यथोचित निर्णय कर सकेगी। लेकिन इसके विपरीत 450 से अधिक दावे- आपत्तियों को दर किनार करते हुए मात्र 90 मिनट में ही इन पर सुनवाई की रस्म अदायगी कर दी गई वह भी मंत्री मोहन यादव के व्यक्तिगत लालच और बिल्डर लॉबी के चलते यह कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई। यही नहीं इन ग्रामों के 70 से अधिक किसानों पूर्व नियोजित प्लांनिंग के तहत इनके हस्ताक्षर भी ले लिए गए। जबकि जन प्रतिनिधियों में विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, मंथन परामर्थिक संस्था सहित कई लोगों ने लिखित आपत्तियां लगाई थी।

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