डेस्क: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में फौरी राहत मिली है. जूनियर कोच यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी थी जबकि जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने योग्यता के आधार पर अग्रिम जमानत का विरोध किया था. संदीप सिंह को कोर्ट से राहत मिलने पर जूनियर महिला कोच ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी.
बता दें कि अगर संदीप सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हो जाती तो उन पर गिरफ्तारी हो सकती थी. दरअसल इस मामले में उनके ऊपर 354 और 354-बी गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं. चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (SIT) ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह पर धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया है.
जानें क्या है पूरा मामला
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को यौन-उत्पीड़न के मामले में चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी. पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद 31 दिसंबर को धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.
एसआईटी जांच के बाद बढ़ी थी मुश्किल
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी में महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और महिला एसआई किरंता को भी शामिल किया गया था. मामले की जांच के बाद एसआईटी ने पुलिस की ओर से दर्ज केस में धारा 509 भी जोड़ दी थी.
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