इंदौर। मेघदूत घोटाले में विशेष अदालत ने एमआईसी मेम्बर सूरज कैरो सहित 9 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने लोकायुक्त पुलिस ने एमआइसी सदस्य में सूरज कैरो के अलावा पूर्व पार्षद राजेंद्र सोनी निवासी लोधीपुरा व कैलाश यादव निवासी मुराईमोहल्ला, जूनी इंदौर के अलावा नगरनिगम के तत्कालीन नगर शिल्पज्ञ जगदीश डगांवकर निवासी साउथ तुकोगंज, उद्यान अधीक्षक अमानुल्लाह खान निवासी परिचारिकानगर, सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ऋषिप्रसाद गौतम व आॅडीटर विद्यानिधि श्रीवास्तव निवासी सुदामानगर व ठेकेदार केशव पंडित उर्फ केशव तिवारी निवासी बख्तावरराम नगर के खिलाफ भ्रष्टाचार, दस्तावेजों में गड़बड़, सरकार को हानि पहुंचाने व उसकी साजिश रचने के इल्जाम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आईपीसी की धारा 120 बी, 248, 468, 474 के तहत चालान पेश किया था।
आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार केशव पंडित उर्फ केशव तिवारी से मिलीभगत कर निगम को 33 लाख से ज्यादा का घाटा पहुंचाया था। इस मामले में विशेष अदालत ने पूर्व में ही मुलजिमों पर इल्जाम तय कर दिए थे एवं जांच एजेंसी ने भी लगभग 40 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की थी। करीब 12 साल बाद अब कोर्ट ने कैरों सभी 9 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। मामले में एक आरोपी अशोक बैजल की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
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