एंटीगुआ । भगोड़े हीरा कारोबारी (Fugitive Diamond Merchant) मेहुल चोकसी (Mehul Chowksi) को हाईकोर्ट के आदेश के बिना (Without High Court Orders) एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर (Out of Antigua and Barbuda) नहीं ले जाया जा सकता (Cannot be Taken) । मेहुल चोकसी भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले के आरोपी है। मेहुल चोकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है।
मेहुल चोकसी ने कहा था कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में डोमिनिकन पुलिस चोकसी को उसकी इच्छा के बिना जबरन डोमिनिका ले जाने के मामले की पुष्टि करने का आदेश दिया था। चोकसी ने आरोप लगाया था उसे जबरन नाव से डोमिनिका ले जाया गया था।
बता दें कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में आरोपी है। सीबीआई ने मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 2022 में सीबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पांच और आपराधिक मामले दर्ज किए। अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की पहचान और वापसी के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में कई व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं। पिछले 15 महीनों में 30 से अधिक वांछित अपराधी भारत लौट आए हैं।
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