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    नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिया बड़ा फैसला

  • May 09, 2023

    • मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय, भिंड के 4 ग्वालियर के 9 और श्योपुर के 1 नर्सिंग कॉलेजों की संंबद्धता को किया स्थगित

    जबलपुर। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई जांच के दायरे में चल रहे 14 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता और वहां अध्ययनरत 602 छात्रों के इनरोलमेंट को स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पराज सिंह बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल याने एमपीएनआरसी ने सत्र 2021-22 के लिए 70 कॉलेजों की मान्यता को रद्द किया था इन्हीं में से 14 कॉलेजों की संबद्धता स्थगित की गई है। अभी नर्सिंग फर्जीवाड़े के तहत कई कॉलेजों की जांच सीबीआई कर रही है इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक संबद्धता और इनरोलमेंट स्थगित रहेंगे। गौरतलब है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े का मामला अदालत में विचाराधीन है और ग्वालियर हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई नर्सिंग कॉलेजों की जांच लगातार कर रही है।


    नर्सिंग परीक्षा पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
    वही दूसरी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश में नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक यथावत रखी है । सुप्रीम कोर्ट में ग्वालियर हाई कोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी और याचिका में यही मांग थी। अब इस मामले पर 14 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी जिसमें सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।

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