बरेली: बरेली दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान (Ittehad-e-Millat Council chief Maulana Tauqeer Raza Khan) को कोर्ट ने 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश (Order to arrest and present in court) जारी किया है. मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया (NBW issued) गया है. तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने सीओ (प्रथम) संदीप सिंह को दिया है.
गौरतलब है कोर्ट ने बरेली में 2010 में हुए दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए तौकीर रजा को 11 मार्च को यानी आज पेश होने का निर्देश दिया था. ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर को गिरफ्तार करने के आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद दो बार समन तामील कराने गई पुलिस बैरंग लौट आयी. रविवार को भी पुलिस उनके बरेली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में घर में ताला लगा होने और मौलाना तौकिर के दिल्ली होने का उल्लेख किया है.
साथ ही बताया है कि तौकीर रजा परिवार समेत फरार चल रहे हैं. बता दें, अब तक तौकीर रजा खान के केश को प्रेमनगर थाना का इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी देख रहे थे. लेकिन आज कोर्ट ने उनके खिलाफ भी दंडात्मक और और विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए है. जिसके पीछे कि वजह है कि इंस्पेक्टर ने तौकीर रज़ा को समन तामील नहीं करवाया.
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