भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना (Chief Minister Kanyadan Vivah Yojana) को लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने अपना फैसला बदल दिया है।
आचार संहिता में भी सशर्त अनुमति के साथ कन्या विवाह होगा। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग ने आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Chief Minister Kanyadan Vivah Yojana) पर रोक लगाने की बात कही थी। निर्वाचन आयोग (Election Commission) के अनुसार विवाह के दौरान कोई भी नेता और मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। साथ ही कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार और विज्ञापन भी नहीं किया जा सकेगा।
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