डेस्क: इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया है, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या कोर्ट में से किसी एक को चुनने की अनुमति देगा.
आशंका जताई जा रही है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक किया जा सकता है. इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.
इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेटस कानून के अनुसार शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन इस बिल के पारित होने से यह पूरी तरह से बदल जाएगा. इराक के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक देश में धार्मिक नेता हर साल हज़ारों अपंजीकृत शादियां करवाते हैं, इनमें बाल विवाह भी शामिल होता है. यूनिसेफ के अनुसार इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 28 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी. इसके अलावा इनमें से 7 फीसदी महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी.
जानकारी के अनुसार जुलाई के अंत में सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद इस प्रस्ताव को संसद से वापस ले लिया गया था लेकिन 4 अगस्त को सांसद रईद अल-मलिकी ने दोबारा पर्सनल स्टेटस कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है. हालांकि मलिकी ने इस विधेयक से कानूनी उम्र कम करने की संभावना से इनकार किया है.
बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कानून तो लेकर आपत्तियां दुर्भावनापूर्ण एजेंडे के तहत आती हैं. इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं इराकी महिला सांसदों के एक गठबंधन ने भी इस बिल का विरोध जताया है.
दुनियाभर के ज्यादातर देशों में विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है. भारत की ही तरह बांग्लादेश में शादी के लिए कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है. वहीं तुर्किए में लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है.
दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शुमार सूडान में लगभग इराक के प्रस्तावित प्रावधान जैसा ही कानून है. सूडान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 और लड़कों की 15 साल है. वहीं पाकिस्तान के हालात थोड़े ही बेहतर हैं, यहां 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करना वैध है, वहीं लड़कों की शादी 18 साल की उम्र में की जा सकती है.
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