गाजियाबाद (Ghaziabad) । पासपोर्ट (Passport) बनवाते समय पत्नी का नाम (wife name) दर्ज कराने के लिए अब शादी के प्रमाण पत्र (marriage certificate) की जरूरत नहीं होगी। आवेदक पत्नी के नाम के कॉलम में जो भी नाम लिखेगा, वही दर्ज कर लिया जाएगा। इस सुविधा से ऐसे आवेदकों को राहत मिली है, जिनके पासपोर्ट शादी से पहले बने और नवीनीकरण (renewal) के दौरान उन्हें पत्नी का नाम दर्ज कराना है।
गाजियाबाद से 13 जिलों के लोगों को पासपोर्ट जारी होते हैं। रोजाना 2200 लोगों को आवेदन का मौका मिलता है। इनमें 40 फीसदी नवीनीकरण और 60 नए आवेदन होते हैं। अब तक नए आवेदन के दौरान पत्नी के कॉलम में नाम लिखते समय कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन नवीनीकरण के दौरान पत्नी का नाम लिखते समय शादी का प्रमाण पत्र देना पड़ता था। इससे आवेदकों को परेशानी होती थी। अब विदेश मंत्रालय ने ऐसे सभी आवेदकों को राहत दी है। पासपोर्ट के नए या फिर नवीनीकरण के दौरान पत्नी का नाम दर्ज कराते समय शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
दो पत्नी होने पर दोनों के नाम होंगे दर्ज
यदि किसी आवेदक के दो पत्नियां हैं तो दोनों पत्नियों के नाम दर्ज हो सकेंगे। पासपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक दो पत्नियों के नाम तो दर्ज किए गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा के दर्ज नहीं किए गए हैं।
नाम बदलवाने में देने होंगे दस्तावेज
एक बार पासपोर्ट में पत्नी का नाम दर्ज होने के बाद उसके बदलना आसान नहीं होगा। यदि पासपोर्ट से पत्नी का नाम हटवाना है तो तलाक के दस्तावेज देने होंगे। इसके साथ ही यदि एक नाम हटवाकर दूसरा नाम दर्ज कराना है तो पहली व दूसरी दोनों के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
-सुब्रतो हाजरा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कहा, ”पासपोर्ट में पत्नी का नाम दर्ज कराने के लिए शादी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था पहली बार के लिए है। किसी प्रकार के बदलाव में पूरे दस्तावेज देने होंगे।”
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