उज्जैन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के सहयोग से जिला साक्षरता जागरुक शिविर और स्वैच्छिक संस्थाओं का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेशनल लोक अदालत योजना के लाभ भी बताए गए। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री जैन ने प्रशिक्षणार्थियों को जनउपयोगी सेवाओं की लोक अदालत योजनांतर्गत फसल बीमा, परिवहन, सड़क, बिजली, बैंकिंग इत्यादि के प्रकरणों की सुनवाई से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि किसी पीडि़त के साथ अपराध घटित होने पर मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजनांतर्गत सहायता राशि उपलब्ध करवाने का कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
किसी पीडि़त के साथ कोई एसिड अटैक, बलात्कार, बच्चों के साथ लैंगिक उत्पीडऩ, हत्या, गंभीर हमला कारित होता है तो वह कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आपराधिक, सिविल, घरेलू हिंसा, मध्यस्थता, लोक अदालत, नालसा एवं सालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सचिन शिल्पी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा प्रशिक्षणार्थियों को विधिक सेवा संबंधी जानकारी लेने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जनअभियान परिषद के आलोक व्यास एवं अन्य समन्वयक प्रशिक्षक, विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षणार्थी गण उपस्थित रहे।
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