नई दिल्ली। आधार और पैन (Aadhaar and PAN) यह दोनों ही दस्तावेज (Document) मौजूदा वक्त में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं ।1 दिसंबर 2021 से कई नियमों में बदलाव हो गया है। जिनमें आधार-लिंक, पेंशन, बैंक ऑफर आदि शामिल है। आगर आपने पेन कार्ड से आधार लिंक नहीं किया तो यह अपके के लिए परेशानी हो सकती है।
आपको बताते चलें कि, पैन को आधार (aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। वहीं पेशनधारियों के लिए भी जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और आज से नियम में बदलाव कर दिया गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड, एलआईसी, सेविंग बैंक के नियमों में बदलाव किए गए हैं। जबकि इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सिंतबर थी।
बता दें कि हाल ही में पैन से आधार से लिंक करने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक, State Bank Of India ने एक ट्वीट करते हुए अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित भी किया है। SBI ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, “हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।”
आइए जानते हैं कि, पैन से आधार को लिंक करने के पूरे प्रॉसेस के बारे में।
लिंक स्टेटस चेक करने का प्रॉसेस
पैन आधार लिंक के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दाखिल करना होगा। अब आपको ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको, पैन-आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा।
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