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बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लागू, 8वीं तक के स्कूल बंद, जिम, सिनेमा हाल और मॉल भी नहीं खुलेंगे

January 04, 2022

पटना। बिहार (Bihar) में छह जनवरी से 21 तक के लिए रात्रि कर्फ्यू (night curfew) रहेगी। यह रात दस से सुबह पांच बजे तक यह प्रभावी रहेगा। प्री-स्कूल (pre-school) से आठवीं कक्षा तक के लिए स्कूल और कोचिंग (coaching) बंद रहेंगे। पर, ऑनलाइन (Online) पढ़ाई जारी रहेगी। नौंवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं (classrooms) से संबंधित स्कूल, कोचिंग (school, coaching) एवं शिक्षण संसथान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण (online learning) को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री (Chief Minister) का समाज सुधार अभियान और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम (Chief Minister Program)  स्थगित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला हुआ। कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (State government) ने कई पाबंदियां लगाई हैं, ताकि संक्रमण (Infection) के प्रसार को रोका जा सके। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री (CM)  का समाज सुधार अभियान और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी 21 जनवरी तक स्थगित रहेंगे। शादी समारोह में अधिकत 50 लोगों के शामिल होने की अनुमित रहेगी। वहीं, श्राद्ध में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना (corona) के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार (Government) ने यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सभी जिलों और संबंधित विभागों से रिपोर्ट (Report) ली गई। मुख्यमंत्री ने एक-एक जानकारी पदाधिकारियों से ली। मंदिर और मस्जिद आदि धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। पार्क, जिम, सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर रात आठ बजे तक दुकाने खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ चलेंगे।


दुकानें व प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुलेंगे

सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। वहीं ठेले पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए कइयों को इसे राहत भी दी गई है। राहत पाने वालों में बैंकिंग, बीमा और एटीएम तथा वित्तीय कंपनियों के कार्यालय आदि होंगे। साथ ही औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कुरियर सेवाएं, कृषि ए‌वं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगे। दुकानों ए‌वं प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चत कराना होगा। शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विवाह समारोह में 50 व्यक्ति शामिल होंगे

विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन हो सकेगा। इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा होगी।

 

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