भोपाल। नगर निगम भोपाल द्वारा बकाया करों एवं शुल्कों की राशि वसूलने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप बड़े बकायादारों द्वारा करों की राशि निगम कोष में जमा कराई भी जा रही है। गुरूवार को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (मैनिट) ने सेवा प्रभार की राशि 1 करोड 26 लाख रुपये (आर.टी.जी.एस) के माध्यम से निगम के खाते में जमा की और उसका वाउचर अपर आयुक्त हरेन्द्र नारायण को सौंपा। करदाताओं को करों की अदायगी में सुविधा के दृष्टिगत निगम द्वारा 31 अगस्त 2020 तक सम्पत्तिकर जमा करने वालों को 6 प्रतिशत छूट भी दी जा रही है। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वह सम्पत्ति कर का 31 अगस्त 2020 तक करें और 06 प्रतिशत छूट का लाभ उठाए।
प्रशासक एवं संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत एवं निगम आयुक्त के.वी.एस.चैधरी द्वारा बकाया करों,शुल्कों एवं प्रभारों की वसूली प्रभावी ढंग से करने के निर्देशों के परिपालन में निगम के राजस्व अमले द्वारा सम्पत्तिकर, जलदर, उपभोक्ता प्रभार, सेवा प्रभार, लायसेंस शुल्क आदि की वसूली प्रभावी ढंग से की जा रही है। निगम अमले द्वारा की जा रही कार्यवाही के सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे है। निगम अधिकारियों के प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप गुरूवार को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान प्रबंधन (मैनिट) ने सेवा प्रभार की राशि 01 करोड 26 लाख 86 हजार 89 रुपये आर.टी.जी.एस के माध्यम से निगम के खाते में भुगतान कर निगम के अपर आयुक्त हरेन्द्र नारायण को सौंपा। इस अवसर पर जोनल अधिकारी जोन क्र. 18 बी.एस.साहू, वार्ड प्रभारी राकेश मकोरिया भी उपस्थित थे।
विदित हो कि इससे पहले मौलाना आजाद राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान प्रबंधन (मैनिट) के उपर करोड़ों रूपए की कर बकाया राशि निकल रही थी जिसको लेकर नगर निगम द्वारा कई बार संस्थान को नोटिस थमा चुका था, लेकिन राशि जमा नहीं की गई थी, जब निगम ने सख्ती दिखाई तो मैनिट ने गुरूवार को यह राशि जमा करा दी।
निगम प्रशासन द्वारा जहां एक ओर प्रभावी वसूली की कार्यवाही की जा रही है वहीं करदाताओं को अनेक सुविधाएं भी दी जा रही है। इन सुविधाओं में प्रमुख रूप से 31 अगस्त 2020 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को 06 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा निगम ने किसी भी क्षेत्र के सम्पत्तिकर का भुगतान किसी भी वार्ड कार्यालय में करने की सुविधा भी प्रदान की है।
निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वह अपने सम्पत्तिकर का भुगतान 31 अगस्त 2020 तक भुगतान कर सम्पत्तिकर में 06 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाए।
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