नई दिल्ली। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने सोमवार को पंजाब सरकार (Punjab government) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि (Increased jurisdiction of BSF) के मुद्दे को चुनौती नहीं देने (Not challenging) के लिए निशाना साधा (Targets) ।
तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, “केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा पंजाब में बीएसएफ ऑपरेशनल रेमिट को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। अब तक पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई है। क्या इसका विरोध महज सांकेतिकता है?”
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा था कि उनकी सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह ‘संघवाद की भावना के खिलाफ’ है। उन्होंने कहा था कि ‘चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र पंजाब को विश्वास में लिए बिना अपना फैसला नहीं थोप सकता।’
राज्य पुलिस बल कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
पंजाब कैबिनेट ने पिछले महीने एक सर्वदलीय बैठक की और आठ नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसके तहत केंद्र की उस अधिसूचना का विरोध किया गया था, जिसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किमी से 50 किमी तक बढ़ाया गया था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved