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दिल्ली शराब घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं

November 25, 2022


नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दिल्ली शराब घोटाले में (In Delhi Liquor Scam) दाखिल की गई चार्जशीट में (In Charge Sheet Filed) दिल्ली के डिप्टी सीएम (Deputy CM of Delhi) मनीष सिसोदिया का नाम (Manish Sisodia’s Name) शामिल नहीं है (Not Included) । सीबीआई ने शुक्रवार को कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसी कोर्ट में शराब घोटाले की सुनवाई होगी।


दिल्ली शराब घोटाले में जिन सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है,उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्तथा गौतम, अरुण आर पिल्लई के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है । सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली एवं अन्य पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष यह आरोपपत्र दाखिल किया। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नई आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया था।

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सात आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने बताया कि आरोप पत्र में दो गिरफ्तार कारोबारियों, एक समाचार चैनल के प्रमुख, एक हैदराबाद निवासी शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया एवं अन्य के खिलाफ एजेंसी की जांच अभी जारी है।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल पीठ ने नायर और बोइनपल्ली को भी नोटिस जारी करते हुए सीबीआई की अलग-अलग याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब पांच दिसंबर को सूचीबद्ध की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

मालूम हो कि आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी नायर और कारोबारी बोइनपल्ली को आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वे अभी भी हिरासत में हैं। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि आरोपी पहले से ही हिरासत में हैं। आप (सीबीआई) उस आदेश पर रोक क्यों चाहते हैं? हमने उनसे जवाब मांगा है। उनका जवाब दाखिल करने दीजिए फिर हम देखेंगे।

विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के जमानत के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई के वकील ने अपनी दलील में कहा कि निचली अदालत की ओर से दिया गया तर्क उचित नहीं है। वहीं दोनों आरोपियों के वकीलों ने सीबीआई की याचिकाओं का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि इस देश में पूरा न्यायशास्त्र बदल गया है। पहली गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों की वैधानिक समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई जब सीबीआई ने इस केस में अपना आरोप-पत्र दाखिल किया।

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