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    अभी मनीष सिसोदिया को नहीं मिलेगा चैन, ED के केस में 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे

  • March 22, 2023

    नई दिल्ली: आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सिसोदिया अभी तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पुलिस कस्टडी रिमांड पर थे. पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार की दोपहर ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सिसोदिया के मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में हो रही है.

    बता दें कि दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले महीने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसी दौरान उनके ऊपर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद करीब दस दिन तक सीबीआई रिमांड में रहने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. वहीं इसके चार दिन बाद ईडी ने इसी मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की.

    12 दिन पहले ईडी नेतिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और फिर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था. बुधवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.


    मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े जिससे कुछ शराब कारोबारियों को नाजायज लाभ हुआ. आरोप है कि यह प्रावधान एलजी के अप्रूवल के बाद जोड़े गए थे. इसी के अलावा इस भ्रष्ट्राचार को जिन मोबाइल फोन के जरिए अंजाम दिया गया, उन्हें तोड़ने का भी आरोप है. इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी भी आरोपी हैं.

    पत्नी को बीमार बता कर मांगी थी बेल
    मनीष सिसोदिया ने दो दिन पहले मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. उनके वकील ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं और उनका बेटा विदेश में है. ऐसे हालात में उनकी पत्नी को देखने और समय पर दवा इलाज कराने वाला कोई नहीं है. मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करने का आग्रह किया था. हालांकि सीबीआई ने इस अर्जी का पुरजोर विरोध किया था.

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