नोएडा: नोएडा के चर्चित निठारी कांड (Noida’s famous Nithari incident) में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के बाद अब मनिंदर सिंह पंढेर (Maninder Singh Pandher) की रिहाई की चर्चा भी तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मनिंदर सिंह पंढेर को अब किसी मामले में भी सजा नहीं बची है, ऐसे में कल तक वो जेल से रिहा भी हो सकता है. हाई कोर्ट ने सोमवार को निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करते हुए फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया है.
निठारी कांड को लेकर पंढेर के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज थे. तीन मामलों में वह सीबीआई की ट्रायल कोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है. एक मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, जबकि बाकी बचे दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसे अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
इस तरह से देखें तो अब उसके जेल से छूटने का समय आ गया है. हालांकि, सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर कोली को मिली फांसी की सजा बरकरार रखी है. ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला हैरान करने वाला है.
यादव ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद सीबीआई की लीगल टीम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश कर सकती है. बता दें कि दोनों ही दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने की वजह से दोनों दोषियों को बरी कर दिया है.
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