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    डिब्बा बंद उत्पादों पर विनिर्माण तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य देना अनिवार्य, नए नियम लागू

  • January 02, 2024

    नई दिल्ली। पैकेज्ड वस्तुओं (packaged goods) पर उसके बनने की तारीख व पैकेट (date and packet) में प्रति इकाई बिक्री मूल्य (Selling price) छापना अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा, सोमवार से नियम लागू हो गया है। नए नियम (New Rules) के तहत पैकेट पर अब प्रति किलोग्राम की दर से कीमत छापनी होगी। साथ ही, अधिकतम कीमत भी छापनी होगी। कोई पैकेट एक किलो से कम है तो उस पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम की कीमत छापनी होगी।


    पहले कंपनियों को बनाने की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख को छापने का विकल्प दिया गया था। अब उनके लिए जरूरी कर दिया गया है कि वे केवल बनाने की तारीख पैकेट पर छापें। साथ ही, बिक्री मूल्य भी छापें। पैकेज्ड सामग्री अलग-अलग वजन में होती हैं, इसलिए ग्राहकों की जानकारी के लिए उसकी कीमत छापना जरूरी है।

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    विपक्षी गठबंधन INDIA के संयोजन बन सकते हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस ला सकती है प्रस्ताव

    Tue Jan 2 , 2024
    नई दिल्ली (New Delhi)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) विपक्षी गठंबधन इंडिया (Opposition Alliance I.N.D.I.A.) के संयोजक (Convenor) बन सकते हैं। नाराज नीतीश को मनाने के लिए कांग्रेस (Congress) गठबंधन की अगली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल, कांग्रेस नीतीश की नाराजगी से ही नहीं, बल्कि […]
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