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    पेशी के दौरान बनियान पर दिखा शख्स, दिल्ली HC ने लगाया 10,000 का जुर्माना

  • November 20, 2021

    नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक शख्स पर पेशी के दौरान बनियान में आने के चलते जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके (Virtual Hearing) से हो रही थी। जज ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये का जुर्माना देने को कहा है। आदेश के मुताबिक उन्हें ये पैसा दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराना होगा। अदालत ने एक वैवाहिक विवाद से संबंधित FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किया। जिस व्यक्ति पर ये जुर्माना लगाया गया है, वो एक महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर मामले में एक आरोपी था।

    अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस रजनीश भटनागर(Justice Rajneesh Bhatnagar) ने एक आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्ता संख्या 5 का न्यायालय के समक्ष हाज़िर होने का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भले ही केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जा रही थी, लेकिन उन्हें उचित कपड़ों में अदालत के सामने पेश होना चाहिए था। जबकि वो बनियान में आ गया’।

    क्या था पूरा मामला?
    दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में अपने विवाद को सुलझा लिया था और प्राथमिकी को(FIR) रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 2019 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।



    पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराज़गी
    बता दें कि कोरोना के चलते इन दिनों ज्यादातर मामलों की सुनवाई वीडियो लिंक के जरिेए हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, जब जज ने कपड़े को लेकर किसी को सुनवाई के दौरान टोका हो। इससे पहले पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक वकील टी-शर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेटे दिखे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालती शिष्टाचार का पालन जरूर किया जाना चाहिए। बाद में वकील ने जज से बिना शर्त माफी मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

    क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट?
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘हम सभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और वर्चुअल अदालतों में सुनवाई समय की जरूरत बन गई है। फिर भी, सभ्य कपड़े और पृष्ठभूमि के मामले में न्यूनतम अदालती शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। ऐसा सुनवाई की सार्वजनिक प्रकृति को देखते हुए करना चाहिए।

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