• img-fluid

    मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि मामले में सम्मन, संगरूर जिला कोर्ट ने भेजा नोटिस

  • May 15, 2023

    चंडीगढ़. कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को संगरूर जिला अदालत (Sangrur District Court) ने मानहानि मामले (Defamation Case) में सम्मन भेजा है. इस मामले में याचिका दायर करने वाले हितेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन जैसे सिमी और अलकायदा के साथ की थी. साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी. जिसके विरोध में हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.


    इस मामले में संगरूर की सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन भेजा है. रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में तलब किया है. भारद्वाज ने कहा कि ‘जब मैंने पाया कि कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत चला गया.’

    कांग्रेस के अपने घोषणापत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने के वादे के बाद बीजेपी ने जमकर पलटवार किया. अपनी मल्लेश्वरम सीट को बरकरार रखने में सफल रहे कर्नाटक के निवर्तमान मंत्री सीएन अश्वथनारायण ने चुनावी नतीजे आने के दिन कांग्रेस को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि ‘उनकी हिम्मत कैसे हुई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने की. उन्हें कोशिश करने दीजिए. हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं.’

    Share:

    आर्टिकल 370 मूल संविधान का अस्थायी हिस्सा था, पूरा देश चाहता था हटे: अमित शाह

    Mon May 15 , 2023
    नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अनुच्छेद-370 को लेकर अहम बयान देते हुए कहा कि यह मूल संविधान के इंडेक्स में अस्थायी हिस्सा था, तो ऐसे में यह हमेशा के लिए कैसा बना रह सकता है. उन्होंने कहा, ‘अनुच्छेद-370 नहीं रहना चाहिए यह पूरा देश चाहता है, इसकी चर्चा संसद से […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved