मुंबई (Mumbai)। मालेगांव बम विस्फोट मामले (Malegaon bomb blast Case) में मुकदमे में तारीखों का दौर जारी है। 15 साल पुराने इस मामले में सीआरपीसी (CRPC) 313 के तहत आरोपियों का बयान दर्ज होना था, लेकिन 7 में से एक आरोपी के नही आ आने पर अदालत ने अब अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद एवं 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) सोमवार को यहां एक विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं। मामले के सात आरोपियों में एक ठाकुर अपराह्न करीब दो बजे पहुंचीं, जबकि मामले के पांच अन्य आरोपी उनसे दो घंटे पहले ही अदालत में पेश हो चुके थे।
ठाकुर ने अदालत को बताया कि वह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिसके चलते वह सुबह जल्दी नहीं जग पाती हैं. इसके बाद, अदालत ने आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए मामले को तीन अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया।
केवल छह आरोपी- ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी- सोमवार को अदालत में पेश हुए।
सुधाकर द्विवेदी उपस्थित नहीं थे और उनके वकील ने अदालत में पेश नहीं होने के लिए धार्मिक रस्मों का हवाला दिया तथा पेशी से छूट मांगी. अदालत ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया और द्विवेदी के खिलाफ 5,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved