इंदौर। जिला प्रशासन ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (crisis management group) के सुझावों के बाद शहर में कुछ खास छूट नहीं दी है। बड़े बाजारों को अभी नहीं खोला जाएगा, वही किराना तथा दूध की दुकानों के दिन और समय में वृद्धि कर दी गई है। यह दुकानें अब सप्ताह में सोमवार से शनिवार, 6 दिन खोल सकेंगे। वही स्टेशनरी और बुक्स (stationary and books shops) की थोक एवं खेरची दुकानें भी 5 दिन सुबह 12:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित हो सकेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट की किचन संचालित करने की अनुमति दी गई है, वे केवल होम डिलीवरी (home delivery) ही कर सकेंगे। होटेल एवं रेस्टोरेंट से रात 10:30 बजे तक रहेगी।
इन्हें मिली है कल से छूट
-चोइथराम मंडी में केवल प्याज की बिक्री हो सकेगी।
-छावनी, लक्ष्मीबाई नगर, मालवामिल अनाज मंडी कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत खुलेगी।
-मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान संस्थान संचालित हो सकेंगे।
-नगर निगम की आठ नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें खोलने के संबंध में अधिकार ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के मतानुसार क्षेत्रीय एसडीएम निर्णय करेंगे।
पूरे जिले में स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकाने सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगी।
•दूध डेरी अब सप्ताह में 6 दिन सुबह से रात्रि 8:00 बजे तक संचालित हो सकेगी
•किराना की दुकान भी सुबह से लेकर 5:00 बजे तक सोमवार से शनिवार के।बीच संचालित होगी
•चार थोक बाजार महारानी रोड, सियागंज, मल्हारगंज, छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना/ग्रॉसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें 2 दिन शनिवार और रविवार को बंद रहेगी।
•अंडा, चिकन, मीट की कच्चे रूप में दुकानों से सुबह से लेकर शाम 5:00 बजे तक बिक्री हो सकेगी।
•होटल एवं रेस्टोरेंट के किचन से खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की जा सकेगी। इन्हें सोमवार से शनिवार सुबह से रात 10:30 बजे तक का समय दिया है, लेकिन रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा और शटर पूर्ण रुप से बंद रहेगा।
•धोबी, मोची, दर्जी, को भी इस अनलॉक में अनुमति दी गई है। वहीं नाई की दुकान के कर्मचारी घर जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन दुकान नहीं खुलेगी।
•वही अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा के लिए लॉन्ड्री संबंधी गतिविधि भी संचालित होगी|
•मशीनों की रिपेयरिंग हेतु ऑटो पार्ट्स मशीनरी की दुकानें 5 दिन दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खोल सकेंगे।•निर्माण कार्य सोमवार से शनिवार तक संचालित हो सकेंगे।•प्लाईवुड की दुकानें सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोल सकेंगे।
औद्योगिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता को देखते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स कंसलटेंट औद्योगिक इकाइयों निर्माण गतिविधि संबंधी ट्रांसपोर्ट एवं गोडाउन सर्विसेस के निजी कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। शेष निजी कार्यालय अभी नहीं खुलेंगे।
•फोटोग्राफर तथा फोटो फ्रेम बनाने संबंधी संस्थान सप्ताह में 5 दिन दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार जिसमें अटैची, बैग, सूटकेस, थैले, शामिल हैं के साथ गारमेंट्स, डिस्पोजेबल आइटम, साइकल, चूड़ी, स्टील शीट्स आदि के समक्ष में चर्चा कर सीमित समय दिन के लिए माल डिस्पैच करने की अनुमति दी जा सकेगी।
• शादियों पर 15 जून तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है।
•अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति रहेगी।
•इसके साथ जिन गतिविधियों को पहले प्रतिबंधित किया गया था, वह प्रतिबंधित ही रहेंगी।
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