इन्दौर । अनैतिक देह व्यापार (immoral prostitution) जैसी अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगाने के लिए जा रही कार्यवाही के दौरान इन्दौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर (Indore Police Commissioner Makrand Deuskar) ने महजबीन पति जाहिद खान, निवासी जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर के स्वामित्व वाले थाना तेजाजी नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी इन्दौर के फ्लैट में देह व्यापार का संचालन किये जाने पर, आरोपी को संपत्ति से एक वर्ष के लिए बेदखली आदेश जारी किया गया है यह आदेश 12 सितंबर 2023 से एक साल के लिए लागू होगा।
दरअसल इंदौर पुलिस ने 11 फरवरी को तेजाजी नगर इलाके में सेक्स रैकेट के सरगना को पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन, कोर्ट से आरोपी को जल्द जमानत मिल गई. इस बात का भारी विरोध हुआ था। रहवासियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंच कर ज्ञापन दिया था। हालांकि, इस दौरान ज्ञापन देने पहुंचे रहवासियों का प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप सुनते ही तत्कालीन थाना प्रभारी रहवासियों पर बिफर पड़े थे। थाना प्रभारी ने उन्हें उस वक्त लताड़ भी लगाई थी। इस दौरान वहां मौजूद एसीपी व अन्य ने थाना प्रभारी को समझाया। श्री कृष्ण एवेन्यू के रहवासियों का कहाना था कि क्षेत्र में आरोपी जाहिद खान लंबे समय से अवैधानिक गतिविधियां संचालित कर रहा है. जमानत पर छूटने के बाद वह इस तरह की गतिविधियां दोबारा शुरू कर सकती है. इसलिए पुलिस को ज्ञापन देकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है.
इसके बाद इन्दौर पुलिस कमिश्नर ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज दिनांक आदेश जारी कर महजबीन पति जाहिद खान, निवासी जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर को एक वर्ष के लिए, उक्त संपत्ति से बेदखल किया जाता है, ये आदेश 12.09.23 के 12.00 बजे से एक वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा।
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