नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने की अर्जी दाखिल की है। महेश जोशी ने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है।
राजस्थान के स्पीकर सी पी जोशी ने 29 जुलाई 2020 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सचिन पायलट खेमे के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। सीपी जोशी ने अर्जी में 1992 के संविधान बेंच के फैसले का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि ये फैसला साफ कहता है कि स्पीकर के सामने अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने तक कोर्ट दख़ल नही दे सकता है लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। पिछले 27 जुलाई को सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली थी। एजेंसी