मुंबई (Mumbai)। महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के मानसून सत्र में एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde government ) में खाद्य और ड्रग (FDA) मंत्री (Food and Drug (FDA) Minister) धर्मराव बाबा आतराम (Dharamrao Baba Atram) ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि उनकी सरकार स्कूल से 500 मीटर के दायरे में जिन पेय पदार्थों में ज्यादा कैफीन (Too much caffeine in beverages) है, उनकी बिक्री पर रोक लगाएगी. उच्च सदन में धर्मराव बाबा आतराम ने ये बात एक सवाल के जवाब कही. सदन में ये सवाल, प्रश्न काल (Question Hour) के दौरान नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे पाटिल ने पूछा था।
सत्यजीत तांबे पाटिल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री धर्मराव बाबा आतराम ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) बहुत जल्द ही राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन सामग्री वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी करेगा. उन्होंने आगे कहा कि अभी चल रहे नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के बीच कैफीन की अनुमति है।
प्रतिबंधित ड्रिंक्स की सूची बनेगी
आदेश को ठीक से लागू करने के लिए परिषद की उपाध्यक्ष (Deputy Council) नीलम गोरे ने कहा कि मंत्री धर्मराव ऐसे ड्रिंक्स की एक सूची तैयार करें, जिन्हें स्कूल के 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित किया जाएगा. साथ ही ज्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स की लिस्ट को राज्य भर में एफडीए अधिकारियों के साथ साझा करें जिससे भविष्य में आर्डर का अनुपालन ठीक तरह से हो किया जा सके।
कैफीन सेहत के लिए हानिकारक
विशेषज्ञों की माने तो एक दिन में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होता है. बच्चों के लिए तो ये मात्रा और भी कम है. 7 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 70 मिलीग्राम से अधिक कैफीन रोजाना नहीं लेना चाहिए. इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
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