– धार्मिक स्थल और लोकल पर पाबंदी पूर्ववत जारी
मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के 25 जिलों (25 districts) में कोरोना संक्रमण की दर ( rate of corona infection) में आई गिरावट (decline) के मद्देनजर 4 अगस्त (4 august) से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण की सर्वाधिक दर रहने के चलते लॉकडाउन की पाबंदियां (lockdown restrictions) पूर्ववत जारी रहेंगी। शासन ने सोमवार शाम को यह आदेश जारी किया है।
नए शासनादेश के अनुसार राज्य के कम संक्रमण वाले 25 जिलों में शनिवार की दोपहर तीन बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और रविवार को पूरी तरह दुकानें नहीं खोली जा सकेगी। इसी तरह इन क्षेत्रों में मॉल, जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात आठ बजे तक खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
नए शासनादेश में व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के उद्देश्य से सभी सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदानों को खुला रखा जा सकता है। इसी तरह सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए काम के घंटों को अलग-अलग कर देने की अपील भी की गई है, जो लोग घर से ऑफिस का काम कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना जारी रखना चाहिए।
इसी तरह सभी कृषि गतिविधि, सिविल कार्य, औद्योगिक गतिविधि, माल का परिवहन पूरी क्षमता के साथ चल सकता है। जिम, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बिना एयर कंडीशनर के और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रह सकते हैं। ये सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी।
इसके अलावा राज्य में सभी सिनेमाघर, नाटक थिएटर और मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और अंदर के मॉल) अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसी तरह भीड़भाड़ से बचने के लिए जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैलियों, विरोध-प्रदर्शन मार्चों पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। (एजेंसी, हि.स.)
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