मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें मांग की गई थी कि उन्हें महाराष्ट्र (Maharashtra) विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 20 जून को मतदान होना है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों नेता अब वोट नहीं डाल पाएंगे।
बता दें कि इससे पहले भी जेल में बंद दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections) के लिए वोट करने की अनुमति नहीं मिली थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट द्वारा याचिका (petition) ठुकराए जाने के बाद दोनों नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था।
राउत ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि कोई है जो पर्दे के पीछे खेल कर रहा है।ष केंद्र के दबाव में देश के सारे संस्थान काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को ताला लगा देने का वक्त आ गया है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संजय राउत की हिम्मत है तो वे ताला लगाकर दिखाएं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक की गिरफ्तारी की थी। उनपर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का भी आरोप है। वहीं अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री रहते सौ करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा था। उनपर य.ह आरोप मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाया था। इसके बाद अनिल देशमुख पर विपक्ष हमलावर हो गया था। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी तो अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेता अभी जेल में बंद हैं।
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