मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण (Reservation to Maratha Community) का लाभ देने की घोषणा की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सामाजिक रूप से सशक्त इस समुदाय को नौकरियों व शिक्षा में अलग से आरक्षण देने जाने के फैसले को रद्द कर दिया था।
महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग Department of General Adminstration(जीएडी) द्वारा मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया। फिलहाल किसी तरह के आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले वर्ग के लिए 10 प्रतिशत का ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण देने के लिए दो साल पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया था।
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