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    गैंगस्टर एक्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

  • April 29, 2023

    गाजीपुर: कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने उसे पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया है. यह मामला साल 2005 में हुए बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है. यह वारदात मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था.

    बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था. इस वारदात में कृष्णानंद राय को घेरकर चारों ओर से गोलीबारी की गई थी. इसमें विधायक का पूरा शरीर छलनी हो गया था. इस मामले में विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह सभी लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे.

    इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके भाई व बसपा सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में करीब एक महीने पहले एक अप्रैल को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्धि के लिए 29 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की थी. केस डायरी के मुताबिक आज इस मामले में दोष सिद्धि पर बहस होने के बाद कोर्ट अपना फैसला और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकता है.


    साल 2007 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मामला
    बता दें कि विधायक कृष्णानंद राय हत्या से पहले अंसारी बंधुओं पर 1996 में चंदौली के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड को भी अंजाम देने का आरोप है. इन्हीं दोनों मामलों को जोड़ते हुए गाजीपुर पुलिस ने इन दोनों बदमाशों के खिलाफ साल 2007 में गैंगस्टर का मामला दर्ज करते हुए इनका गैंग चार्ट बनाया था. हालांकि अफजाल अंसारी को उम्मीद है कि वह अदालत में बेकसूर साबित होंगे.

    अफजाल को है बच जाने की उम्मीद
    उनका कहना है कि जिस मुकदमे के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया, उस मामले में वह पहले ही दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट से बरी हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि 2007 में जिस इंस्पेक्टर ने उन पर गैंगस्टर का केस किया, उसने खुद अदालत में कहा है कि वह ढाई साल तक गाजीपुर में तैनात रहा, लेकिन कभी भी किसी ने अफजाल की शिकायत नहीं की. अफजाल के मुताबिक उसके खिलाफ केवल मीडिया ट्रॉयल हो रहा है. बताया कि वह 70 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. बीमार हैं, उनकी किडनी खराब है. कई हफ्ते तक वह मेदांता में भर्ती रहे, लेकिन अब उसके साथ भगवान ही न्याय कर सकता है.

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    मुख्तार अंसारी को 10 साल व सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा - पांच लाख रुपए और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी

    Sat Apr 29 , 2023
    गाजीपुर । एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने माफिया डॉन (Mafia Don) मुख्तार अंसारी को (To Mukhtar Ansari) दस साल (10 Years) की सजा सुनाई (Sentenced), साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया (Also Imposed Fine of Rs.5 Lakhs) । उनके भाई (His Brother) सांसद अफजाल अंसारी को (To MP Afzal Ansari) 4 साल […]
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