img-fluid

मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, बच्चों को एक बार संपत्ति देकर वापस नहीं ले सकते अभिभावक

December 15, 2022

चेन्‍नई । मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने एक आदेश में कहा, अभिभावक (Guardian) एक बार देने के बाद संपत्ति (Property) वापस नहीं ले सकते। अगर माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के रखरखाव व कल्याण अधिनियम के तहत हस्तांतरित संपत्ति में दाता की देखभाल करने की शर्त नहीं लगाई गई है तो संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता।


जस्टिस आर सुब्रमण्यम ने कहा, धारा 23 के तहत संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए दो आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अधिनियम के लागू होने के बाद हस्तांतरण दस्तावेज तैयार किया गया हो। दूसरा यह कि हस्तांतरणकर्ता को कायम रखने के लिए दायित्व तय होने चाहिए। जज ने एस सेल्वराज सिम्पसन की रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, शर्त पूरी नहीं होती है, तो न्यायाधिकरण दस्तावेजों को शून्य घोषित करने पर विचार नहीं कर सकते हैं।

जज ने कहा, याचिकाकर्ता अपने बेटे से भरण-पोषण की मांग के लिए उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है। सिविल कोर्ट के समक्ष संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज को रद्द करने की भी मांग कर सकता है। जज ने कहा, यदि भरण-पोषण न्यायाधिकरण कानून के तहत देखभल में विफलता के आरोप से संतुष्ट होता है तो इस तरह के स्थानांतरण को धोखाधड़ी से किया गया मान सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण इसे अमान्य भी घोषित कर सकता है।

Share:

भारत ही नहीं इन 24 देशों से भी चीन का है सीमा विवाद, पाकिस्तान से भी खराब यह पड़ोसी देश

Thu Dec 15 , 2022
नई दिल्‍ली । चीन, भारत (China, India) समेत दुनिया के 25 से अधिक देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमा साझा करता है। इनमें से 14 देश चीन के साथ भूमि सीमा से जुड़े हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चीन का अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ द्वीप या […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
गुरुवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2025 Agnibaan , All Rights Reserved