भोपाल। राज्य शासन ने इंदौर सहित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) भर में अनलॉक (unlock) की प्रक्रिया को जारी रखते हुए अन्य छूट दी है। बाजारों को और छूट देने के निर्देश दिए हैं। अब बाजार शाम 6:00 बजे की बजाय रात 8:00 बजे तक खुले रह सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थलों में एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। इसके पहले चार लोगों की अनुमति थी।
सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में ही खुले रह सकेंगे, लेकिन सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
वहीं स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक शामिल नहीं होंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब (dine-in) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। साथ ही होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
फिलहाल उपरोक्त गाइड लाइन गृह मंत्रालय ने जारी की है। इसके बाद कल स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से फैसला लेगा और उसके बाद यह शहर में लागू होगा। संभवतः कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होगी। फिलहाल ये दिशा निर्देश 30 जून तक के लिए ही दिए गए हैं।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved