इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 9 लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन सभी पर हाल ही में लागू हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। घटना 26 जनवरी की है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि सतप्रकाशन नाम की एक इमारत में लोगों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया गया है। यहीं पर एक युवती ने आरोप लगाया कि उसको यहां लाकर जबरन हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है।
भंवरकुआं थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि युवती की शिकायत पर 9 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार शख्स की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी के मुताबिक, धर्म परिवर्तन के मामले में हाल ही में लागू मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 की धारा 3/5 के तहत केस भी दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, यहां आए ज्यादातर लोग बेहद गरीब परिवार से हैं। जिन लोगों को यहां बुलाया गया था उनमें से ज्यादातर इंदौर और झाबुआ के ग्रामीण इलाकों से हैं। बता दें कि इसी महीने शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 को लागू किया है, जिसके तहत सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप सिद्ध हो जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।
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