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    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और इंदौर कलेक्टर पर लगया जुर्माना, जानें मामला

  • February 16, 2024

    भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव (Chief Secretary), स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के प्रमुख सचिव और कलेक्टर इंदौर (Indore Collector) पर 25-25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है. मंदसौर की गैंगरेप पीड़िता और उसकी बहन को मुफ्त शिक्षा से जुड़े मामले में सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने न केवल सख्त नाराजगी जताई, बल्कि दोषी अधिकारियों पर कास्ट लगाने के आदेश भी दिए हैं.

    दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा लगातार मोहलत देने के बावजूद सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही थी. गुरुवार (15 फरवरी) को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव औक कलेक्टर इंदौर के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये की कॉस्ट अधिरोपित कर दी. मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट ने इंदौर के विद्यासागर स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.


    सरकार के रवैये पर कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
    बता दे किं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेप पीड़िता और उसकी बहन को मुफ्त शिक्षा का आश्वासन दिया था .इसके बावजूद भी फीस के संबंध में स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता को नोटिस भेजा था, जिसकी खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी. खबर का संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में किए जाने के आदेश दिए थे. मामले पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए पुनः मोहलत मांगी गई. सरकार के इस रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. गौरतलब है कि मंदसौर जिले में जून 2018 में सात साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण कर दो लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था.

    इतना ही नहीं आरोपियों ने गला काटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को बचा लिया. तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार से वादा किया था कि सरकार उसकी और उसकी बहन को मुफ्त शिक्षा दिलवाएगी. सरकार ने इंदौर के एक निजी स्कूल में दोनों बहनों का दाखिला कराया था. बाद में स्कूल प्रबंधन ने इंदौर कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग को दोनों बहनों की फीस का 14 लाख रुपये बकाया का नोटिस भेजा था.

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