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    मप्रः ऐतिहासिक भोजशाला में 15वें दिन जारी रहा एएसआई का सर्वे, खुदाई में मिली तीन सीढ़ियां

  • April 06, 2024

    भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ (Indore Bench of High Court) के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला (Dhar’s Historic bhojshala) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग (Archaeological Survey of India (ASI) Department) का सर्वे शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की सर्वे टीम ने सुबह 6 बजे परिसर में प्रवेश किया और जुमे की नमाज से पहले टीम करीब 12 बजे बाहर आ गई। भोजशाला में तीन स्थानों पर खुदाई की जा रही है, जहां टीम को तीन सीढ़िया मिली हैं। सर्वे के दौरान टीम के साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान मौजूद रहे।


    दरअसल, शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज पढ़ी जाती है। आज रमजान माह का तीसरा शुक्रवार है, जिसके चलते भोजशाला परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक किया और इसके बाद टीम बाहर आ गई। इसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भोजशाला पहुंचे और नमाज अदा की

    भोजशाला से बाहर आने के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि सर्वे टीम छोटे-छोटे पाइप से धुलाई की जा रही है। टीम के पास कई प्रकार के केमिकल है। उन केमिकल की मुझे जानकारी नहीं है। वॉशिंग, क्लीनिंग और ब्रशिंग एक्सकैवेशन का कार्य चल रहा है। पश्चिमी दीवार पर मिले स्तंभ आधार को धोकर साफ कर दिया गया है। उत्तरी दीवार से सटी हुई जो सीढ़िया मिली थी, नीचे तहखाना मिलने की संभावना है। अभी तीन सीढ़ियां एकदम क्लियर मिली हुई है।

    उन्होंने बताया कि सीढ़िया को देखकर लगता है कि अंदर की ओर रास्ता जाता हुआ मिलेगा। भोजशाला में एक वॉल भी दिखाई दी है। जो उपकरण उपयोग में लिए जा रहे हैं, उसमें लोहे की कंघी है, प्लास्टिक की कंगी है और प्लास्टिक के ब्रशेस है। टीम और मजदूर आवश्यकतानुसार फावड़े से खुदाई कर रहे है। छोटे-छोटे पाइप हैं जिनसे धुलाई भी हो रही है। कपड़े धोने, साफ-सफाई और ब्रश करने के साथ-साथ केमिकल की मदद भी ली जा रही है।

    रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि मुस्लिम समुदाय ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जवाब वहीं दाखिल करें।

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