चाइल्ड लाइन और उडऩदस्ता पहुंचा, युवक सहित जीजा और पंडित के खिलाफ हुई कायमी
इंदौर। नाबालिग जोड़े (Minor couple) ने प्रेम विवाह (love marriage) रचा लिया और अन्य तैयारी चल रही थी कि शिकायत के बाद उडऩदस्ता (flying squad) मौके पर पहुंच गया। जांच (investigation) करने पर दोनों की उम्र कम होने के चलते बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए युवक और उसके जीजा के साथ ही विवाह कराने वाले पंडित के विरुद्ध थाना विजय नगर (Vijay Nagar) में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद युवक और उसके जीजा को पुलिस (police) ने गिरफ्तार कर लिया ।
प्रेमी के साथ ब्याह रचाना नाबालिगों को भारी पड़ा। दूल्हे को शादी के तुरंत बाद जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं विवाह में मदद करने पर जीजा और पंडित जी धर लिए गए। चाइल्ड लाइन (child line) को फोन पर एक महिला ने शिकायत की कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मर्जी से कम उम्र के युवक से शादी कर रही है। शादी की सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन में बाल विवाह विरोधी उडऩदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक (Mahendra Pathak) को सूचना दी। सूचना के आधार पर पाठक थाना खजराना ( Thana Khajrana) के पुलिस बल के साथ चाइल्ड लाइन की मोनिका वघाये और कोर ग्रुप सदस्य देवेंद्र पाठक को लेकर युवक के घर पहुंचे, जहां ताला लगा हुआ था। फोन पर युवक अरविंद चौहान से चर्चा करने पर उसने बताया कि उनका विवाह कुछ घंटे पहले ही बर्फानी धाम के पास श्रद्धा श्री कॉलोनी के पास हुआ है। जब पुलिस के साथ दल वहां पहुंचा तो देखा कि युवक के परिजन और बालिका, जो दुल्हन के रूप में थी, वहां मौजूद थे। पूछताछ में शादी करने की पुष्टि हुई। युवक और उसके परिजनों से आयु का प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने बालक-बालिका के आधार कार्ड प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार युवक अरविंद की आयु 20 वर्ष तथा बालिका की आयु 16 वर्ष से अधिक पाई गई। दोनों की आयु विवाह योग्य नहीं होने पर उडऩदस्ता प्रभारी ने थाने में रिपोर्ट की।
बालिका की कुछ समय पूर्व गुमशुदगी दर्ज होने पर उसे खोजने की बात सामने आई। बालिका मिलने के बाद अपनी माता को छोडक़र वापस युवक के साथ भाग गई थी और उसने प्रेम विवाह रचा लिया। मामला विजय नगर थाना क्षेत्र का होने के कारण युवक-युवती और परिजनों को लेकर दल थाना विजयनगर पहुंचा, जहां बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत नाबालिग युवती के साथ विवाह करने के चलते युवक अरविंद चौहान के विरुद्ध धारा 9 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाल विवाह में सहयोग करने वाले अरविंद के जीजा महेश चौहान और बाल विवाह संपन्न कराने वाले पंडित जनक लाल मिश्रा के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। थाना विजयनगर में प्राथमिकी दर्ज होते ही युवक अरविंद और उसके जीजा महेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।
बेटी ने मां पर लगाए आरोप- स्टेशन पर छोड़ा और मारपीट करती है
नाबालिग बेटी ने अपनी मां के विरुद्ध आरोप लगाया है कि मां ने ही उसे यह शादी करने के लिए मजबूर किया। वह पढऩा चाहती थी, किंतु मां उसे पढ़ाने के बजाय घर पर रखकर मारपीट करती थी। जब घर छोडक़र भागी तो पुलिस की शिकायत के आधार पर वह घर आई, जहां से मां उसे मामा के यहां लेकर गई। वापस आते समय मां ने बेटी को देवास में स्टेशन पर उतार दिया और खुद घर चली आई। युवक अरविंद ने फोन की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बताया कि लडक़ी की मां ने ही उसे फोन कर बताया था कि लडक़ी देवास में है, उसे लेकर आओ और अपने पास रखो, तभी से वह मेरे घर पर रह रही थी। 2 दिन से लडक़ी की मां और बहन उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण उसने मजबूरी में यह विवाह किया है।
पंडित को धोखे में रखा
थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फोन पर पंडित मिश्रा ने बताया कि उसने शादी कराई है, किंतु शादी से पहले जब युवक-युवती के उम्र के दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा कि वह बालिग है, उनके पास उम्र का कोई प्रमाण नहीं है। मैंने धोखे में आकर यह शादी करवाई है।
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