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    दूसरे धर्म में लव मैरिज, MP हाई कोर्ट ने कपल को दी सुरक्षा, BJP विधायक ने जताई थी आपत्ति

  • October 23, 2024

    जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में एक हिन्दू लड़की (Hindu Girl) से शादी (Marriage) करने की चाह रखने वाले मुस्लिम लड़के (Muslim Boy) को हाई कोर्ट (High Court) ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है. हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अपनी पसंद से शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं. हालांकि, बीजेपी विधायक (BJP MLA) टी. राजा ने इसे ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) करार देते हुए इस पर आपत्ति जताई थी.

    रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी. राजा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन कर जबलपुर के इस कपल की शादी रुकवाने की बात कही थी. उन्होंने ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए सीएम मोहन यादव से दखल देने की अपील की थी. इसके एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस से कपल को सुरक्षा देने के आदेश दिए और कहा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हकदार है.


    लव मैरिज की चाह रखने वाले लड़के और लड़की ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी. मंगलवार की शाम कपल ने याचिका में चिंता व्यक्त की थी कि महिला को उसके परिवार वाले अगवा कर सकते हैं. साथ ही, दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है. दोनों ने ये भी बताया था कि वह एक दूसरे को चार साल से जानते हैं और एक साल से लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं. अब वह शादी करना चाहते हैं.

    जस्टिस विशाल धगट ने कहा कि कोर्ट का कर्तव्य है यह देखना कि कोई भी नागरिक कानून का सहारा लिए बिना अपने जीवन और स्वतंत्रता से वंचित न हो. देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को जान का खतरा होने की आशंका है. ऐसे में जबलपुर के एसपी को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता महिला को पुलिस प्रोटेक्शन में उसके घर तक ले जाया जाए, वहां से उसका सामान लेकर उसे महिला संरक्षण केंद्र भेजा जाए.

    वहीं, महिला के परिवार की ओर से एडवोकेट का कहना था कि उसे ब्रेनवॉश कर के लव जिहाद में फंसाया जा रहा है. इसलिए कोर्ट से अपील की गई थी कि महिला को लड़के या उसके किसी रिश्तेदार के साथ न रहने दिया जाए. इससे उसके फैसला प्रभावित हो सकता है. वहीं, रिश्तेदारों का यह भी कहना था कि इस्लाम के कानून के हिसाब से यह शादी वैध नहीं मानी जाएगी.

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