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    London में Love Jihad, बांग्लादेश के बड़े नेता का नाम सामने आया, NIA टीम लंदन रवाना

  • January 15, 2021


    नई दिल्‍ली । लंदन (London) में भारतीय लड़की को रेडिक्लाइज़ करने के मामले में बांग्लादेश के एक बड़े नेता का नाम सामने आया है. इसी के चलते NIA की एक टीम जांच के लिए बांग्लादेश भेजी गई है. दरअसल, इस मामले का खुलासा लंदन में पढ़ने वाली चेन्नई की एक लड़की का धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद हुआ था. आरोप है कि ज़ाकिर नाईक और यासिर काज़ी (पाक मूल के अमेरिकी) के वीडियो दिखाकर लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया था. तभी इस मामले में बांग्लादेश के एक बड़े राजनेता का नाम सामने आया था.

    पूरी जानकारी के अनुसार एक बांग्लादेशी युवक नफीस ने लंदन में पढ़ने वाली चेन्नई की लड़की को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म कुबूल करवाया था. NIA सूत्रों के मुताबिक चेन्नई की एक लड़की को बांग्लादेशी युवक नफ़ीस ने विवादास्‍पद इस्‍लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक और पाकिस्तानी मूल के धर्म गुरु यासिर काज़ी के वीडियो दिखाकर उसको रेडिक्लाइज़ किया था.

    एनआईए के मुताबिक बांग्लादेशी युवक ने बाद में लड़की का अपहरण किया और अब पैसे की वसूली करने के लिए धमकी दे रहा है. गृह मंत्रालय के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच एनआईए (NIA) को सौंपा गई थी. सूत्रों के मुताबिक एनआईए को जांच सौंपे जाने से पहले चेन्नई क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें चेन्नई की लड़की को बहला-फुसलाकर उसका ब्रेनवॉश किए जाने का जिक्र है. इस मामले में नफ़ीस के अलावा उसके पिता शखावत हुसैन बकुल, जो कि बांग्लादेश नेशनालिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं पर आरोप है. इनके अलावा ज़ाकिर नाईक, पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक और इस्लामिक प्रचारक यासिर काज़ी को भी आरोपी बनाया गया है.

    एनआईए की एक टीम अब बांग्लादेश में 5 दिनों के दौरे पर गई है. वहां वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी. दरअसल, एनआईए ने इस केस को रजिस्टर किया है. एनआईए की टीम उन तमाम बिंदुओं को खंगाल रही है, जिससे यह पता चल सकेगा कि आखिर लंदन में पढ़ने गई उस लड़की को किस तरीके से बांग्लादेश के एक नामचीन पॉलिटिशियन के बेटे ने बहला-फुसलाकर अपने पास रखा हुआ है.

    चेन्नई क्राइम ब्रांच में उस लड़की के पिता ने जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने पैसा वसूलने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया था. इस मामले में आईपीसी की धारा,120बी, 294(बी), 363, 364ए, 368, 370 और 506 (1) के तहत केस दर्ज किया गया था.

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