नई दिल्ली । भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर आज अदालत निर्णय लेगी, याचिका को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा इस पर आज फैसला होगा। वहीं याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता इस दौरान अदालत परिसर में मौजूद रहेंगे।
बतादें कि 1973 में 13.73 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते और उसके बाद की गई डिक्री को रद्द करने संबंधी याचिका पर यह निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाएगा।
अगर कोर्ट आज याचिका को स्वीकार कर लेती है तो इस संबंध में सभी पक्षियों को समन जारी कर अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।
बता दें कि 25 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण विराजमान ने श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव पर हक के लिए सखी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, राजेश मणि त्रिपाठी, प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दाखिल की गई। जिसमें कि सभी ने विष्णु शंकर, हरी शंकर जैन और पंकज शर्मा के माध्यम से अदालत से 13.73 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1973 से पूर्व समझौते और 1973 के बाद में हुई डिग्री रद्द करने की मांग की है।
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