नई दिल्ली(New Delhi) । सारण संसदीय क्षेत्र (Saran parliamentary constituency)में दाखिल नामांकन पत्रों(nomination papers) की शनिवार को हुई जांच के दौरान गहमागहमी (hustle and bustle)रही। निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम शंभू शरण पांडेय के समक्ष भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की ओर से एक-दूसरे के नामांकन पत्रों में गलत तथ्यों का दावा करते हुए आपत्ति जतायी गई।
भाजपा प्रत्याशी रूडी के अधिवक्ता एमडी संजय तो राजद प्रत्याशी रोहिणी की ओर से भी पूर्व विधायक भोला यादव ने लिखित रूप से आपत्ति व्यक्त किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने रूडी और रोहिणी आचार्य के नामांकन को वैध ठहरा दिया।
भाजपा को रोहिणी की आय व पता पर आपत्ति
हाईकोर्ट के अधिवक्ता एमडी संजय ने भाजपा की ओर से लिखित शिकायत में कहा गया कि रोहिणी आचार्य का पता गलत बताया गया है। जो विवरण दिए गए हैं, वो रिकॉर्ड में गलत हैं। रोहिणी की आय शपथ में दिए गए विवरण के अनुसार किसी साल चार हजार तो किसी साल डेढ़ लाख और किसी साल ढाई लाख है। उनके पास नगद 20 लाख है और पति के पास 10 लाख।
चल संपत्ति 3 करोड़ की है पर इसका कोई स्रोत नहीं बताया गया। मुंबई में 25 करोड़ के फ्लैट का भी जिक्र किया है। आयकर विवरणी में जब दो लाख व तीन लाख सालाना आय है तो इतना महंगा फ्लैट कहां से आया। नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाने का आरोप भी लगाया
राजद ने कहा , कई कॉलम खाली छोड़ा
पूर्व विधायक भोला यादव ने लिखित शिकायत की है कि राजीव प्रताप रूडी के पिता के नाम में मतदाता सूची और शपथ पत्र में गलती है। फॉर्मेट 26 में कॉलम 11 ,12 ,15 को खाली छोड़ा गया है। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि सभी कॉलम को भरना है जबकि खाली छोड़ दिया गया है। डाउनलोड किये गये आयोग के फॉर्मेट में भी टेंपरिंग का आरोप उन्होंने लगाया है।
कई जगहों पर शपथ पत्र में स्वयं लिखा हुआ जबकि पूरा नाम लिखा जाना जरूरी है। इसके अलावा पत्नी का नाम भी छूटा हुआ है। शपथ पत्र में शून्य की जगह एनए लिखा है जबकि लागू नहीं या शून्य का जिक्र करना है। भोला यादव ने निर्वाची पदाधिकारी से सत्यापित कॉपी की मांग की है
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