• img-fluid

    31 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत

  • October 21, 2020

    इन्दौर। 31 अक्टूबर को सुलह-समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति (क्लेम) प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण एवं धारा-138 एनआई एक्ट के प्रकरणों को निराकरण हेतु ऑनलाइन स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत हेतु गठित खण्डपीठों में रखा जायेगा। उक्त लोक अदालत में क्लेम प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण एवं धारा-138 एनआई एक्ट के प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु शासन द्वारा कोविड-19 में दिये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये समझौता योग्य प्रकरणों के समझौता डाकेट को जिला न्यायालय एवं जिला प्राधिकरण की ई-मेल पर प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे उक्त प्रकरणों का निराकरण गठित खण्डुपीठ द्वारा लोक अदालत के दिन किया जायेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गयी है कि वे अपने क्लेम प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण एवं धारा-138 एनआई एक्ट के प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है, वे अदालत में आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।

    Share:

    जनरेटर वालों एवं बिजली कंपनी को एक करोड़ का फटका

    Wed Oct 21 , 2020
    नवरात्र में गायब डांडिया की झंकार गत वर्ष डेढ़ सौ से ज्यादा , अभी तक 20 अस्थाई कनेक्शन इंदौर। सरकारी तौर पर गरबे के आयोजनों की अनुमति नहीं होने से एक ओर बिजली कंपनी को त्योहारी अस्थाई कनेक्शन इक्का-दुक्का ही मिल पा रहे हैं, वहीं डीजल जनरेटर की सेवाओं का कारोबार करने वाले भी परेशान […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    शुक्रवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved