इंदौर। बिजली मीटर से छेडख़ानी और बिजली चोरी करने वाले पुराने 35000 उपभोक्ताओं से बिजली कंपनी (electricity company) को तकरीबन 113 करोड़ रुपए लेना हैं। हजारों प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। हर बार लोक अदालत (Public Court) में समझौते के लिए बिजली कंपनी हजारों उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करती है, लेकिन 10 फीसदी लोगों से ही समझौता हो पाता है।
12 मार्च को लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें कानूनी मामलों में आपसी सहमति से राजीनामे किए जाएंगे। बिजली कंपनी इंदौर-उज्जैन (Indore-Ujjain) संभाग के 15 जिलों में 425 झोन या बिजली वितरण केंद्रों पर लोक अदालत लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विजिलेंस विभाग के चीफ इंजीनियर कैलाश शिवा (Engineer Kailash Shiva) ने बताया कि तकरीबन 35000 पुराने बकायादारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। इनसे 113 करोड़ रुपए की वसूली करना है, जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। लोक अदालत के दौरान समझौता करने वाले बकायादार उपभोक्ता को ब्याज में 100 फीसदी और मूल राशि में 30 फीसदी की छूट का लाभ दिया जाएगा।
इस लोक-लुभावन (populist) वादे के बाद भी बिजली चोरी करने वाले पुराने उपभोक्ता मुश्किल से ही कंपनी के हाथ आते हैं। कंपनी (company) इसके लिए 1 महीने की तैयारी करती है। विजिलेंस विभाग के पास गिनती के कर्मचारी हैं, इसलिए उनकी परेशानी लोक अदालत के समय और ज्यादा बढ़ जाती है। साल में तीन से चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजिलेंस कंपनी द्वारा हजारों की संख्या में जारी नोटिस के एवज में 10 फीसदी उपभोक्ता ही समझौता करने आते हैं, यानी 4 से 5 हजार लोगों से ज्यादा समझौते के नहीं होते।
ज्यादातर रसूखदार
बिजली कंपनी द्वारा यूं तो 1 सप्ताह बिल नहीं भरने वालों की लाइन काट दी जाती है, लेकिन कुछ रसूखदार पुराने बिजली चोरी करने वाले कंपनी क्षेत्र में 35,000 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनसे बिजली कंपनी को 113 करोड़ रुपए लेना हैं, लेकिन इनकी बत्ती गुल नहीं हो रही। हालांकि प्रकरण न्यायालय में होने के चलते कंपनी के भी हाथ बंधे होते हैं, लेकिन मूल राशि में और ब्याज पर छूट देने के बावजूद यह उपभोक्ता बिजली कंपनी की राशि जमा नहीं करते। दरअसल यह ऐसे उपभोक्ता हैं जो नेता, मंत्रियों के करीबी, अपने क्षेत्र में दबदबा रखने वाले रसूखदार होते हैं। इस कारण बिजली कंपनी इन पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाती।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved