भोपाल। 13 अगस्त को नगर निगम मुख्यालय से लेकर 19 जोनों पर लोक अदालत लगेगी, जिसमें संपत्तिकर और जलकर के अलग-अलग मामलों में सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। निगम ने अभी से इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। बड़े बकायादारों को सूचना-पत्र भेजना शुरू किए हैं।
राज्य शासन के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसमें संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिसमें कर अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी और 50 हजार से अधिक एवं एक लाख रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत और 1 लाख से अधिक की बकाया राशि में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर में 10 हजार की बकाया राशि में अधिभार में सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि 10 हजार से 50 हजार तक की राशि में 75 प्रतिशत अधिभार की छूट रहेगी। निगम लोक अदालत में छूट उपरांत राशि दो किस्तों में भी जमा करवाई जा सकेगी। 13 अगस्त को निगम मुख्यालय और सभी 19 जोन कार्यालयों पर इसके लिए निगम तैयारी कर रहा है, ताकि लोक अदालत का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। इसी के चलते राजस्व विभाग के सभी एआरओ और बिल कलेक्टर द्वारा बड़े बकायादारों को लोक अदालत की सूचना भेजी जा रही है, ताकि वे इसका लाभ उठाकर राशि जमा कर सकें।
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