इंदौर। कंटनेमेंट एरिया के नियमों में हालांकि पिछले दिनों केन्द्र और राज्य शासन ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव कर दिए थे। पहले जहां एक या दो कोरोना मरीजों के सामने आने पर पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाता था और संबंधित कालोनी यानी बिल्डिंग को भी सील कर देते थे। मगर अब 20 से अधिक प्रकरण किसी क्षेत्र में एक साथ आते हैं तभी उसे संक्रमित इलाका घोषित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने भी कोरोना संक्रमण के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की, जिसमें निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन समूह ये निर्णय लिए कि जिन कालोनी-मोहल्लों में अधिक प्रकरण आ रहे हैं वहां भी लॉकडाउन किया जा सकता है। वहीं जनरल लॉकडाउन सप्ताह में केवल एक दिन ही रविवार को किया जाए। यानी अब जिस कालोनी या मोहल्ले में एक साथ कई प्रकरण आएंगे वहां पर भी लॉकडाउन किया जा सकता है। जैसे अभी इंदौर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
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