वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जारी एक बयान में कहा कि ईसीएलजीएस 4.0 के तहत लोन के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस स्कीम के तहत 30 सितंबर, 2021 या 3 लाख करोड़ रुपये तक के लोन वितरण तक आवेदन किया जा सकता है। इसके तहत मंजूर लोन की राशि का वितरण 31 दिसंबर, 2021 तक किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन सेक्टर को ईसीएलजीएस 3.0 के तहत शामिल किया गया है। ईसीएलजीएस 3.0 के तहत लोन आउटस्टैंडिंग की 500 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा में ढ़ील दी गई है।
सरकार ने ईसीएलजीएस 3.0 की वैधता इस साल सितंबर बढ़ा दी है। यह स्कीम दिसंबर तक वैध रहेगी, जब तक 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पर गारंटी और उसका डिस्बर्समेंट नहीं हो जाता। सरकार ने इस साल मार्च में इस स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 पेश किया था। इसके तहत हॉस्पिटिलिटी, ट्रेवल एवं टूरिज, लेजर और स्पोर्ट्स सेक्टर को लाया गया था। यह स्कीम अक्टूबर 2020 तक वैध थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर, 2021 तक कर दिया गया था।
इसके अलावा सरकार ने ईसीएलजीएस 1.0 स्कीम में भी बदलाव किया है। इस स्कीम की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 या जब तक 3 लाख करोड़ रुपये तक का लोन नहीं बांट दिया जाता, तब तक करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर, 2021 तक लोन डिस्बर्समेंट करना होगा। इस स्कीम के तहत जिन लोगों ने लोन लिया है, उन्हें 4 साल की बजाय लोन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त मिलेगा। इस लोन का ब्याज सिर्फ 24 महीने तक चुकाना होगा। उसके बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाना होगा।
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