भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शराब महंगी नहीं होगी। नई शराब नीति के लिए आबकारी विभाग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके मुताबिक साल 2023 में शराब महंगी नहीं होगी। 2023 की नई आबकारी नीति में सरकार शराब पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी। साथ ही नए साल में न तो कोई नई शराब दुकान खोली जाएगी और न ही नए अहाते खुलेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के साथ नए साल के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
इस बार जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें घर में घर में शराब रखने की लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले साल की आबकारी नीति में सरकार ने होम बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था जिसके मुताबिक 1 रूपए की सालाना आय वाला व्यक्ति घर में बार खोल सकता है। वहीं पिछले साल घर पर शराब रखने की लिमिट को भी बढ़ाया गया था और घर पर शराब रखने की लिमिट 4 गुना बढ़ाई गई थी। इससे पहले घर पर एक पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति थी।
सरकार के खजाने में हुई 1300 करोड़ अधिक आय
पिछले साल देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कमाई का मार्जिन घटाया गया था। पिछले साल आबकारी विभाग ने उप-दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। सरकार ने पिछले साल विदेशी शराब पर एक्साइज डयूटी 10 से 13 प्रतिशत तक कम कर दी थी। जिससे शराब सस्ती हो गई थी। खपत बढऩे से सरकार का खजाना भरा और मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसे 1300 करोड़ अधिक आय हुई है। खास बात यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग फिलहाल शराब पर वैट नहीं बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।
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