इंदौर। 13 मई को इंदौर में मतदान होना है, उसके पहले ही शराब के क्रय-विक्रय पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। 48 घंटे तक दुकानों के साथ-साथ होटल, बार, रेस्टोरेंट से भी शराब नहीं मिलेगी। यानी पूर्ण ड्राय-डे रहेगा। कल शाम 6 बजे से लेकर 13 मई को मतदान समाप्ति तक कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने यह ड्राय-डे घोषित किया है। दूसरी तरफ आबकारी विभाग लगातार छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब के प्रकरण बना रहा है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये 11 मई 2024 की शाम 06 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सम्पूर्ण इंदौर जिलें में शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया गया है।
शुष्क अवधि/दिवस में इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाईन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (क्रङ्खस्-1), आहारगृह यथा एफ. एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल.-6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफ.एल.-9 क तथा देशी / विदेशी मद्य भण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये है। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट / सर्विंग पाईंट आदि में उक्त अवधि/दिनांकों में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। दूसरी तरफ सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि विगत 06 से 08 मई 2024 को जिले के विभिन्न वृत्तों में 102 छापे मारकर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 100 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इन प्रकरणों में 993 लीटर मदिरा तथा 3778 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये है ।
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